26 सितंबर 2016
दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मुंबई, को भारतीय रिज़र्व बैंक ने दंडित किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, पर ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। उक्त बैंक पर यह दंड इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक चुकता शेयर पूंजी की सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने, असुरक्षित अग्रिमों की सीमा तोड़ने, असुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की सीमा तोड़ने और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों जैसेकि केवाई दस्तावेजों को अद्यतन नहीं करना, विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित नहीं करने, प्रभावी पहचान और संदिग्ध लेनदेनों की एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करने की प्रणाली नहीं होने के कारण लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित जवाब दिया था और इस पर मौखिक प्रस्तुति भी की थी। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहूँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गए हैं और दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/769 |