13 अक्टूबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने – जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
जामखेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र के निदेश को बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिसूचित करता है कि जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदनगर, महाराष्ट्र को दिनांक 7 अप्रैल 2016 के निदेश के माध्यम से 12 अप्रैल 2016 की कारोबार समाप्ति से छ: माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशोंकी वैधता हमारे दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 13 अक्तुबर 2016 से 12 अप्रैल 2017 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दी गयी है, जो समीक्षाधीन है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित 35ए की उप-धारा(1) और (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामखेड मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र को जारी किए गए निदेशों में संशोधन किया है।
-
हर बचत बैंक खाते में या चालू खाते में या सावधि जमा खाते में या किसी अन्य प्रकार के खाते में (किसी भी नाम से जाना जाए) रखे गए राशि जो ₹ 10,000/- (दस हज़ार रुपए) से अधिक न हो, उसे आहरित करने के लिए जमाकर्ता को अनुमति दी जाए, बशर्ते कि इस प्रकार के जमाकर्ता को बैंक के प्रति, उधारकर्ता, बंधक, बैंक जमा के प्रति लोन के रूप में देयता है तो उसे संदर्भित उधार खाते से पहले एडजस्ट किया जाए। जमाकर्ता को अदा करने वाली राशि को निलंब खाते में और / या चिह्नि प्रतिभूतियों में अलग से रखना चाहिए जिसका उपयोग, बैंक संशोधित निदेशों के अनुसार केवल जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए करेगा।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्ते अपरिवर्तित है।
वैधता बढ़ाने और संशोधन को सूचित करने वाले दिनांक 6 अक्तुबर 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/911 |