20 अक्टूबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट एग्रीकॉल कॉर्पोरेट
एंड इन्वेस्टमेंट बैंक (इंडिया) पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए क्रेडिट अग्रीकॉल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक (इंडिया) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ₹ 10 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है।
उक्त बैंक कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने और अपनी आउटसोर्सिंग एजेंसी क्रेडिट एग्रीकॉल सीआईबी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड से शुल्क कमाने में संलिप्त था। चूंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अंतर्गत इन गतिविधियों की अनुमति नहीं है, इसलिए बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 के उल्लंघन के लिए बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई और रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों पर ध्यान से विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया है और दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/979 |