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Date: 19/10/2016
रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया

19 अक्टूबर 2016

रिज़र्व बैंक ने तुम्कूर वीरशैवा को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुम्कूर – कर्नाटक पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तुम्‍कूर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि., तुम्‍कूर, कर्नाटक पर दिनांक 11 अप्रैल 2005 के परिपत्र के अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करते हुए अपने पिछले वर्ष के लाभ के 1% से अधिक राशि दान के रूप में अदा करने के कारण तथा निजी व्यक्तियों के अलावा किसी अन्‍य के नाम से खाता खोलते समय बरती जाने वाली ग्राहक सावधानी संबंधी केवायसी / एएमएल दिशानिर्देशों पर जारी 01 जुलाई 2015 के मास्‍टर परिपत्र के 3.2.2.1 (बी) के उप-पैरा (iv) के उल्‍लंघन के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (सहकारी संघ पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (बी) के साथ पठित धारा 46 (4), के प्रावधानों के तहत प्रदत्‍त अधिकार का प्रयोग करते हुए 10 लाख (मात्र दस लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके प्रत्युत्‍तर के रूप में बैंक ने लिखित रूप में उत्‍तर दिया । मामले के तथ्‍यों तथा बैंक के उत्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अंतिम निर्णय लिया है कि उल्‍लंघन की पुष्टि होने के कारण दंड लगाना अपेक्षित है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/971

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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