भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
26 अक्टूबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1. |
मेसर्स बरखा फाइनेंशियर्स लिमिटेड |
105, प्रथम तल, पुलिस स्टेशन के सामने, टी.पी. नगर, बाघपत रोड, मेरठ – 250002 (उत्तर प्रदेश) |
ए-12.00363 |
12 जून 2008 |
16 अगस्त 2016 |
2. |
मेसर्स बरखा इंस्टालमेंट्स लिमिटेड |
भगवान महावीर मार्ग, रेलवे रोड, बड़ौत - 250611 (उत्तर प्रदेश) |
ए-12.00369 |
08 जुलाई 2008 |
01 सितंबर 2016 |
3. |
मेसर्स प्राची केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड |
हलवासिया मेंशन, 6/2, मोइरा स्ट्रीट, कोलकाता - 700017 |
बी-05.06550 |
09 जून 2005 |
20 सितंबर 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1038 |
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