23 नवंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत
कार्यालय |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स स्टार लाईन लिज़िंग्स लिमिटेड |
417-419, 'मिडास', सहार प्लाजा, मथुरदास वसंजी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059 |
13.00533 |
24 मार्च 1998 |
05 अक्तूबर 2016 |
2 |
मेसर्स टारगेट क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड |
यूजी-1, बी सी जौहरी पैलेस, 51, एम जी रोड, ग्लोबस के सामने, इंदौर - 452001 |
बी-03.00006 |
18 फरवरी 1998 |
06 अक्तूबर 2016 |
3 |
मेसर्स विश्वकर्मा स्ट्रिप्स एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
लिंक रोड के सामने, सर्विस स्टेशन, लिंक रोड, लुधियाना, पंजाब |
बी-06.00034 |
05 मार्च 1998 |
10 अक्तूबर 2016 |
4 |
मेसर्स पुरोहीत फिनलीज़ लिमिटेड |
360, मिंट स्ट्रीट, 2रा तल, सावकारपेट, चेन्नई - 600079 |
बी-07.00593 |
15 मार्च 2001 |
10 अक्तूबर 2016 |
5 |
मेसर्स रॉयल मोगा हायर पर्चेज़ प्राइवेट लिमिटेड |
जी टी रोड, मोगा - 142001 (पंजाब) |
06.00139 |
10 अगस्त 1998 |
10 अक्तूबर 2016 |
6 |
मेसर्स ओक फिनालीज़ लिमिटेड (पूर्व में ईनेस फिनालीज़ प्राइवेट लिमिटेड) |
168, जावरा कंपाउंड, राठी मेंशन, इंदौर - 452001 |
बी-03.00115 |
25 सितंबर 2000 |
14 अक्तूबर 2016 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1296 |