06 दिसंबर 2016
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 सितंबर 2016 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लेखा एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (निदेश) जारी किए थे। इन निदेशों को बैंक द्वारा कार्यालयीन राजपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में ‘लेखा एग्रीगेटर का कारोबार’ करने वाली गैर-बैंकिंग संस्था की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी किया जाना था। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र (भाग III – धारा 4) में 26 नवंबर 2016 को प्रकाशित किया गया है।
कंपनी को छोड़कर कोई भी संस्था लेखा एग्रीगेटर का कारोबार नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी कंपनी बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना लेखा एग्रीगेटर का कारोबार शुरू या जारी नहीं रखेगी।
निदेशों के अनुपालन में, संस्थाएं जो 26 नवंबर 2016 को लेखा एग्रीगेटर का कारोबार कर रही थी, वे 26 नवंबर 2016 से एक महीने के अंदर लेखा एग्रीगेटर के रूप में पंजीकरण हेतु बैंक में आवेदन करेंगी।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1429
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