09 दिसंबर 2016
आर.बी.आई. द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015-2016 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट आज जारी की।
मुख्य बातें
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बैंकिंग लोकपाल के 15 कार्यालयों द्वारा 1,02,894 शिकायतें प्राप्त की गईं।
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गत वर्ष की तुलना में शिकायतों की संख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
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बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने 95% की निपटान दर बनाई रखी।
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बैंकिंग लोकपाल द्वारा 18 अधिनिर्णय जारी किए गए।
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बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय/निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण के पास 34 अपीलें प्राप्त हुईं।
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प्राप्त शिकायतों में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफलता, उचित व्यवहार संहिता के गैर-अनुपालन, भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई) से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक रही जो कुल मिलाकर प्राप्त शिकायतों के 33.9 प्रतिशत रहीं।
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प्राप्त शिकायतों का 12.71% ए.टी.एम/डेबिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
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प्राप्त शिकायतों का 08.49% क्रेडिट कार्ड की शिकायतें रहीं।
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अन्य शिकायतें पेंशन (6.2%), पूर्व सूचना दिए बिना शुल्क लगाना (6.5%), ऋण और अग्रिम (5.7%), जमा खाते (4.9%), विप्रेषण (3.2%) संवर्गों की थीं।
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बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों द्वारा 330 शिकायतें भारत सरकार के (सी.पी.जी.आर.ए.जी.एस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं।
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616 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए।
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एक शिकायत को निपटाने का औसत व्यय ₹ 4396 रहा।
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बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों ने योजना के प्रति जागरूकता फैलाने, विशेषकर उनके क्षेत्राधिकार के ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान/आउटरीच कार्यक्रम, टाउन हॉल, विज्ञापन अभियान का आयोजन किया।
योजना
बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था, जिसके अभाव में उन्हें अदालतों जैसे किसी अन्य निवारण मंच तक पहुंचने में कठिनाई होती है या अत्यधिक लागत लगती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में वर्ष 2002, 2006, 2007 और 2009 के दौरान कई संशोधन किए गए हैं। 3 फरवरी 2009 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1464 |