19 दिसंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स लक्ष्मी एक्जिम प्राइवेट लि |
15वीं मंजिल, इन्फिनिटी बेंचमार्क प्लॉट नं जी1, ब्लॉक ईपी एण्ड जीपी, सेक्टर-V, बिधाननगर, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091 |
05.01444 |
06 अप्रैल 1998 |
25 अक्तूबर 2016 |
2 |
मेसर्स राजरिषभ फाइनांस & इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
4 सी , एन. सी दत्ता रोड, 5वीं मंजिल, यूनिट नं 507, कोलकाता – 700010 |
13.00969 |
05 अगस्त 1998 |
28 अक्तूबर 2016 |
3 |
मेसर्स चिराग विनियोग & कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड |
46/31/1, 4थी मंजिल, लीला रॉय सरणी, कोलकाता - 700029 |
05.01523 |
20 अप्रैल 1998 |
18 नवंबर 2016 |
4 |
मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स आश्का होल्डिंग्ज़ लिमिटेड) |
102, 2री मंज़िल, मारवाड़ी चॉल 391-डी, बदाम वाडी, वल्लभभाई पटेल रोड, कांग्रेस हाउस, गिरगांव, मुंबई - 400004 |
13.00867 |
26 मई 1998 |
21 नवंबर 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1568 |