भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
16 जनवरी 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1. |
मेसर्स नुपूर कॅपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड |
20/ए, 1ली मंज़िल, प्लॉट नं 1646/48,18 भाग्य लक्ष्मी बिल्डिग जे.एस.एस.मार्ग, कैनडी ब्रिज, गिरगांव, मुबई-400 004 |
13.01834 |
20 फरवरी 2007 |
16 नवंबर 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1894
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