27 जनवरी 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश को जारी
निदेशों की वैधता अवधि को बढ़ाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामेधा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 30 जनवरी, 2017 से 29 जुलाई, 2017 कर दिया है, जो कि समीक्षाधीन है। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश के तहत 29 जुलाई 2016 से निदेशाधीन है। उपर्यक्त निदेश को जनवरी 23, 2017 के निदेश के माध्यम से 29 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया गया है। 23 जनवरी 2017 के निदेश की प्रतिलिपि आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।
रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर उक्त निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2019 |