06 फरवरी 2016
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना
पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स कल्याणी मॅन्युफॅक्चरींग एण्ड लीज़िंग लिमिटेड |
14-बी, आत्माराम हाउस, 1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001 |
14.01211 |
09 जनवरी 2003 |
22 मार्च 2016 |
2 |
मेसर्स सहयोग क्रेडिट्स लिमिटेड |
145, जयदेव पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026 |
बी-14.02943 |
07 जुलाई 2003 |
01 मार्च 2016 |
3 |
मेसर्स सुप्रीम सेक्युरिटीज़ लिमिटेड |
3री मंज़िल, आर.डी. चैंबर्स, 16/11 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 |
बी-14.00680 |
24 अप्रैल 1998 |
01 दिसंबर 2015 |
4 |
मेसर्स आइलैंड लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड |
97/1ए, कूटुडंकडु, मंगलागिरी पोस्ट, तूतीकोरिन - 628103 |
बी-07-00350 |
20 जनवरी 2004 |
14 दिसंबर 2015 |
5 |
मेसर्स एम सीटी एम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
761, अन्ना सलाई, चेन्नै - 600002 |
एन-07.00596 |
11 अप्रैल 2001 |
14 मार्च 2016 |
6 |
मेसर्स श्री संकरी बेनिफिट फंड्स लिमिटेड |
एसकेसी टॉवर बिल्डिंग, 174/2 ईस्ट कार स्ट्रीट, डिंडीगुल - 624001 |
07.00207 |
30 मार्च 1998 |
23 मार्च 2016 |
7 |
मेसर्स व्हाम इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
78 जॉली मेकर चैंबर्स II, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 |
13.00125 |
26 फरवरी 1998 |
10 जनवरी 2017 |
8 |
मेसर्स एम के डब्ल्यू फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड |
प्लॉट नंबर 3, जाधव नगर, बेलगाम - 590001 (कर्नाटक) |
बी-02.00185 |
28 जून 2001 |
13 जनवरी 2017 |
9 |
मेसर्स पिनॅकल ट्रेड्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड |
'वैभव', 5वीं मंजिल, 4, ली रोड, कोलकाता - 700020 |
05.03689 |
16 दिसंबर 2000 |
05 जून 2015 |
10 |
मेसर्स शसुन लीज़िंग एण्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड |
शसुन रोड, पेरीयाकालापेट, पॉण्डीचेरी - 605014 |
बी-07.00662 |
05 दिसंबर 2001 |
21 दिसंबर 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2097 |