23 फरवरी 2017
रिज़र्व बैंक ने प्रोग्रेसीव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(b) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोग्रेसीव कॉ-ऑप बैंक लि., मुंबई पर नाममात्र सदस्यों को ऋण देने, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने और अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 4.00 लाख (चार लाख रुपए केवल) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हुए है और जुर्माना लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2276
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