01 मार्च 2017
रिज़र्व बैंक ने दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
राजसमंद पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी राजसमंद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजसमंद पर ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का आर्थिक दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है, जो इस प्रकार हैं: (i) शेयर पूंजी को ऋण से सभी ऋणियों के लिए समान रूप से लिंक नहीं करना, (ii) निर्धारित जोखिम सीमा से अधिक व्यक्तिगत ऋण देना, (iii) निर्धारित सीमा से अधिक, असुरक्षित ऋण देना तथा एक नकद साख (कैश क्रेडिट) खाते को निर्धारित सीमा से अधिक, बार-बार अधिविकर्ष की अनुमति देना (iv) गैर- बैंकिंग संपत्ति का अधिग्रहण करना।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के सामने व्यक्तश: उपस्थित भी हुए। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2328 |