16 मार्च 2017
रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच लाख रूपये) का अर्थ दंड लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था । मामले के तथ्थों एवं बैंक के उत्तर की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गया है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक हो गया है।
अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2473
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