भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया |
21 मार्च 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 2,00,000 (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित और मौखिक रुप से उत्तर प्रस्तुत किया था । मामले के तथ्थों एवं बैंक के उत्तर की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गया है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक हो गया है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2515 |
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