भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण |
03 अप्रैल 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि मर्केंटाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,
मेरठ, उत्तर प्रदेश के लाइसेन्स का निरस्तीकरण
आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने दिनांक मार्च 30, 2017 के अपने आदेश के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत दि मर्कन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, का बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेन्स निरस्त कर दिया है । अत: उक्त बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5 (बी) में परिभाषित बैंकिंग व्ययसाय करने से तथा जमा राशियों का स्वीकार / भुगतान करने से रोक दिया गया है ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2661 |
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