18 अप्रैल 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स मुंबई डिस्काउंट फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड |
202, नाडियादवाला मार्केट, पोद्दार रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई - 400097 |
बी-13.01391 |
22 सितंबर 2000 |
20 अप्रैल 2015 |
2 |
मेसर्स संजय विला प्रा. लि. (वर्तमान में मेसर्स बीआईएसडब्ल्यूए माइक्रोफाइनांस प्रा. लि.) |
दानापली, पी. ओ. - बुधराजा संबलपुर – 768004 (ओड़ीशा) |
05.02843 |
25 अगस्त 1998 |
16 नवंबर 2016 |
3 |
मेसर्स मुल्तानी मोटर फाइनांस लिमिटेड |
1109, इंद्रप्रकाश बिल्डिंग, 11वीं मंजिल, 21, बाराखंबा रोड, कॅनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 |
ए-14.02610 |
13 नवंबर 2002 |
14 फरवरी 2017 |
4 |
मेसर्स जैन सन्स मार्केटिंग एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड |
933, क्रॉसकट रोड, गांधीपुरम, कोइंबटूर - 641012 |
बी.07.00703 |
30 मार्च 2002 |
24 मार्च 2017 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
श्वेता मोहिले
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2817 |