02 अगस्त 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथाप्रयोज्य) की धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश- दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल - अवधि विस्तार
आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को जनहित में जारी दिनांक 29 अक्तूबर 2012 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिन्हें दिनांक 25 जनवरी 2017 के निदेश के अनुसार 31 जुलाई 2017 तक बढाया गया था, की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि दि भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (मध्य प्रदेश) को दिनांक 29 अक्तूबर 2012 को जारी निदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के निदेश के अनुसार 01 अगस्त 2017 से आगामी छह माह की अवधि के लिये, अर्थात दिनांक 31 जनवरी 2018 तक (समीक्षाधीन) लागू रहेगा । उक्त अधिसूचित निदेशों की प्रतियां हित रखने वाले व्यक्तियों के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित हैं ।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है । निदेशों की अगली समीक्षा होने तक बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा । भारतीय रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/318 |