तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया |
2 अगस्त 2017
तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमाला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने के लिए ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया हैः
-
निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम।
-
एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध।
-
शहरी सहकारी बैंकों के लाभ से सार्वजनिक/धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान/योगदान।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर पैनल्टी लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/331 |
|