भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए |
15 नवंबर 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद,
महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवंबर 2017 को कारोबार समाप्त होने से अगले छह महीनों के लिए निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों में जमाराशियां निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं। हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाएसेंस रद्द किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता, तब तक उक्त बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1347 |
|