भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
30 नवंबर 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1 |
मेसर्स जी एफ एल फाइनेंशियल्स इंडिया लिमिटेड |
10/2, रामगंज, जीन्सी, इंदौर - 452002 |
बी.03.00159 |
24 अगस्त 2002 |
18 अक्टूबर 2017 |
2 |
मेसर्स अल्गेन्द्रन फाइनांस लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स साई जीवधारा फाइनांस लिमिटेड) |
नं. 43-ई, 2रा तल, न्यू अवदी रोड, किलपौक, चेन्नई - 600010 |
बी-07.00254 |
02 मई 2005 |
18 अक्टूबर 2017 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1497 |
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