भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
04 जनवरी 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स महिंद्रा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड) |
405, ज्योति शिखर टॉवर, जनकपुरी जिला कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110058 |
बी-14.01844 |
02 मई 2006 |
27 अक्तूबर 2017 |
2 |
मेसर्स सुख - चेन फाइनांस कंपनी लिमिटेड |
बिल्डिंग नं. 284, 1ला तल, सनातन धर्म मंदिर के पिछे, हॉस्पिटल रोड, लश्कर, ग्वालियर |
ए-06.00486 |
08 अक्तूबर 2007 |
19 दिसंबर 2017 |
3 |
मेसर्स रिषब फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड |
459, मिंट स्ट्रीट, सावकारपेट, चेन्नई -600079 |
बी-07.00361 |
19 सितंबर 2008 |
19 दिसंबर 2017 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1839 |
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