द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया |
1 फरवरी 2018
द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द सिर्सिल्ला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिर्सिल्ला, तेलंगाना पर ₹ 0.50 लाख (रुपये पचास हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2094 |
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