23 फरवरी 2018
रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की
जैसाकि 7 फरवरी 2018 को हुए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरूद्ध शिकायतों के समाधान के लिए 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना आज शुरू की। यह योजना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं में कमी से संबंधित लागत मुक्त और तीव्र शिकायत समाधान उपलब्ध कराएगी जो इस योजना के अंतर्गत कवर की गई हैं। एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय चार मेट्रो केंद्रों अर्थात चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में कार्य करेंगे तथा संबंधित अंचलों में ग्राहकों की शिकायतों को देखेंगे।
शुरुआत में, यह योजना सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर करेगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इस योजना का विस्तार करेगा जिससे कि इसमें ग्राहक इंटरफेस के साथ ₹ एक बिलियन और इससे अधिक की परिसंपत्ति रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर किया जा सके।
इस योजना में अपील व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत शिकातयकर्ता/एनबीएफसी के पास विकल्प रहेगा की वह लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।
पूरी योजना भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2289 |