रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया |
27 फरवरी 2018
रिज़र्व बैंक ने द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,
निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द रामाकृष्णा म्यूच्युली ऐडेड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, निडदवोल, आंध्रप्रदेश पर ₹ 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2302 |
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