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Date: 08/03/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

8 मार्च 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को इक्विटास स्माल फाइनैंस बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों में से एक शर्त का अनुपालन नहीं करने पर एक मिलियन रुपए का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47क(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका बैंक द्वारा उसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय का इरादा नहीं है।

पृष्‍ठभूमि

उक्त बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना म्यूच्युअल फंड यूनिट, पेंशन उत्पाद, बीमा उत्पाद और पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं शुरू करने की गतिविधि शुरू करने के बारे में सूचना दी। प्राप्त सूचना और अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर, 18 जनवरी 2018 को बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों का पालन न करने पर उन पर दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के उत्तर, सुनवाई के दौरान वैयक्तिक रूप से प्रस्‍तुत की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों का पालन न करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और इस कारण से मौद्रिक दंड लगाना ज़रूरी है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2395

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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