रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया |
26 मार्च 2018
रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर पर ₹ 5,00,000/- (मात्र पाँच लाख रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2550 |
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