9 अप्रैल 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स त्रुप्ति फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड |
306, सारथिक कॉम्प्लेक्स, फन रिपब्लिक के पास, सैटिलाइट, अहमदाबाद-380 015, गुजरात |
01.00080 |
09 मार्च 1998 |
16 मार्च 2018 |
2 |
मेसर्स लिजा टाइ-अप प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान में मेसर्स तोरसा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) |
56, मेटकफ़ स्ट्रीट, 2 री मंजिल, रूम नंबर 2 एफ, कोलकाता-700 012 |
बी-05.03612 |
10 अप्रैल 2003 |
16 मार्च 2018 |
3 |
मेसर्स मोगा फाइनैंस लिमिटेड |
1लीं मंजिल, डबल्यूजी - 329, बस्ती अड्डा चौक, जालंधर-144001, पंजाब |
06.00200 |
06 जून 2007 |
16 मार्च 2018 |
4 |
मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल लिमिटेड
(वर्तमान में मेसर्स गुजरात फाइनैंशियल एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड) |
604, साकार III, इनकम टैक्स सर्कल, अहमदाबाद-380014, गुजरात |
01.00231 |
04 मई 1998 |
16 मार्च 2018 |
5 |
मेसर्स सिंह फाइनैंस लिमिटेड |
54-डी, नेहरू मार्केट, जम्मू -180012 |
ए-1100042 |
10 जून 2008 |
27 फरवरी 2018 |
ऐसे में, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2673 |