भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
19 अप्रैल 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1 |
मेसर्स द मेट्रोपोलिटन फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम-द मेट्रोपोलिटन फ़ाइनेंस लिमिटेड) |
एच न. 22 बी/बी, एक्सटैन्शन 2, गांधीनगर, जम्मू-180 012 |
बी-1100068 |
01 जनवरी 2002 |
19 दिसम्बर 2017 |
2 |
मेसर्स सिंहलैंड इन्वेस्ट्मेंट्स लिमिटेड (पहले मेसर्स बाबा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से जानी जानेवाली) |
208, स्याल कॉमलेक्स, गिल रोड, मिलेरगंज, लुधियाना-141 003 पंजाब |
ए.06.00227 |
13 जुलाई, 2011 |
16 मार्च 2018 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2782
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