9 मई 2018
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स कैलाश फ़िकोम लिमिटेड
(वर्तमान नाम- माइंडविजन कैपिटल लिमिटेड) |
बी-1, सद्गुरु कॉम्प्लेक्स, रूपल पार्क के पास, गोत्री रोड, वडोदरा - 390 021, गुजरात |
01.00083 |
09 मार्च 1998 |
23 मार्च 2018 |
2 |
मेसर्स गोस्वामीस क्रेडिट्स एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम- गोस्वामीस क्रेडिट्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड) |
सत्यगृह छावनी, लेन नंबर 21, बंगला नंबर 508, जोधपुर क्रॉस रोड के पास, सैटेलाइट, अहमदाबाद - 380 015, गुजरात |
बी-14.1581 |
05 दिसम्बर 2002 |
04 अप्रैल 2018 |
परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2952 |