10 मई 2018
3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स जगन्नाथ फाइनैंशियल सर्विसेस लिमिटेड |
डॉ. एमपीएम निवास, II तल, डोर नंबर. 21, सलाई रोड, तिरुचिरापल्ली- 620 003 तमिलनाडु |
एन-07-00764 |
30 मार्च 2007 |
13 अप्रैल 2018 |
2. |
मेसर्स एस सी एफ फ़ाइनेंस लिमिटेड |
228, जनकपुरी चौक, इंडस्ट्रीअल एरिया-ए, लिंक रोड, लुधियाना-141003, पंजाब |
ए-06.00135 |
28 अगस्त 2007 |
23 अप्रैल 2018 |
3. |
मेसर्स मनसार फ़ाइनेंस लिमिटेड |
22बी/बी, एक्सटेंशन 2, गांधीनगर, जम्मू-180 004 |
ए-1100044 |
22 नवम्बर 2011 |
23 अप्रैल 2018 |
परिणामस्वरूप, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2956
|