रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया |
15 मई 2018
रिज़र्व बैंक ने दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. (सं. ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट,
वृद्धाचलम, 606001 पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि वृद्धाचलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.( नं.ई 81), 64 साउथ फोर्ट स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001 पर ₹ 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने निदेशकों/उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर रोक लगाने संबंधी रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन किया है जैसाकि 1 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र यूबीडी.सीओ. बीपीडी.एमसी. संख्या 8/12.05.001/2013-14 के पैरा 5 में प्रावधान किया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में उक्त बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन सिद्ध होते हैं और दंड लगाना उचित है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2998
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