16 मई 2018
वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को जारी निदेशों का विस्तार
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को 13 नवम्बर 2017 की कार्य समाप्ती से छह महिनो तक निदेश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि अब 14 मई 2018 से 13 नवम्बर 2018 तक छह महीने के लिए बढाई है। इन निर्देशों में जमाराशियां (डिपाजिट) निकालने / स्वीकार करने पर कतिपय प्रतिबंध तथा / अथवा अधिकतम सीमाएं निर्धारित की हैं । हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में विस्तृत निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाएसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिती में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा ।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3007
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