16 मई 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान,
जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(2) और (4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(ए) और (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 अप्रैल 2018 को दि युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड़ (उत्तर), डाकघर-बागनान, जिला-हावड़ा, पश्चिम बंगाल पर -
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परिचालन क्षेत्र, शाखा प्राधिकार नीति, विस्तार काउंटर, एटीएम खोलने/अपग्रेडेशन करने और कार्यालयों को शिफ्ट करने/बंटवारा करने/बंद करने पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में उल्लिखित निदेशों/दिशानिर्देशों और
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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35(2)
का उल्लंघन करने/अनुपालन नहीं करने पर ₹ 5.00 लाख रुपए (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2016 को किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें जवाब में बैंक ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष मौखिक सुनवाई पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन के उपरोक्त आरोप साबित हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/3013 |