रिज़र्व बैंक ने दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया |
17 मई 2018
रिज़र्व बैंक ने दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर,
आंध्रप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर दी चित्तूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्रप्रदेश पर ₹ 10,000/-(रुपये दस हज़ार) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3020 |
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