21 मई 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत
कार्यालय |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स ग्रोवेल ऑटो लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड |
पीएनबी, के अंदर की गली जी. टी. रोड, बटाला, गुरदासपुर-143505, पंजाब |
बी-06.00364 |
08 दिसम्बर, 2000 |
02 मई, 2018 |
2. |
मेसर्स आदिरूद्ध कैपिटल एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स देसिका विनयागर क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) |
19/1, श्रेयस, 7 तम स्ट्रीट, तातबाद, कोयम्बटूर-641012, तामिलनाडु |
बी-07.00223 |
11 दिसम्बर, 2012 |
02 मई, 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3053 |