4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा |
29 मई 2018
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स सिल्वर ट्रेडिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड |
20, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001 |
05.03277 |
18 नवम्बर 1999 |
06 अप्रैल 2018 |
2. |
मेसर्स लोटस उद्योग लिमिटेड |
20, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता- 700 001 |
05.00810 |
11 मार्च 1998 |
09 अप्रैल 2018 |
3. |
मेसर्स कोठारी सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड |
कोठारी बिल्डिंगस नंबर 116, महात्मा गांधी सलाई, नुंगमबाक्कम, चेन्नई-600 034 |
बी-07.00384 |
05 मार्च 2003 |
07 मई 2018 |
4. |
मेसर्स एंजेल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
178, कर्नल गुरदयाल सिंह रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना, पंजाब |
बी-06.00250 |
23 मार्च 2000 |
16 मई 2018 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3119 |
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