Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 06/06/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया

06 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि.,
मेरठ कैंट पर मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर उचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण, इंटर बैंक सकल एक्सपोजर और काउंटर पार्टी सीमा पर विवेकपूर्ण मानदंडों, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने, निवेश पोर्टफोलियो के एवं जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की लेखापरीक्षा करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 510 आर्मी बेस वर्कशॉप क्रेडिट को- ऑपरेटिव प्राइमरी बैंक लि., मेरठ कैंट पर 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3186

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।