बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) |
8 मार्च 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश –
भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)
जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, 9 मार्च 2017 से प्रभावी, दिनांक 07 मार्च 2017 के द्वारा छ: महीनों के लिए लागू किए गए, इसको आदेश दिनांक 1 सितंबर 2017 के तहत 09 मार्च 2018 तक अगले छ: महीनो के लिए बढ़ाया गया था जिनको दिनांक 01 मार्च 2018 के आदेश के तहत चार माह के लिए 10 मार्च 2018 से 09 जुलाई 2018 तक बढ़ाया गया है।
संदर्भ के तहत निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2391 |
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