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Date: 20/06/2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

20 जून 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स लिमिटेड 21ए, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - 700017 बी.05.05850 12 सितंबर 2011 28 मार्च 2018
2. मेसर्स नोरटेल ट्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड 371, आदिनाथ साहा रोड़, कोलकाता - 700 048 बी.05.06323 26 अप्रैल 2004 4 अप्रैल 2018
3. मेसर्स रक्षित मोटर एंड जनरल फ़ाइनेंस लिमिटेड डी-5, ऑफिस नंबर 11, तृतीय तल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092 ए-14.02190 24 मई, 2011 23 अप्रैल 2018
4. मेसर्स दीप मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड पहली मंजिल, एससीओ-61, होटल उमेद के पास, पीएमआईएस अस्पताल के सामने,सिस्टल प्लाजा, चोटी बारादारी पार्ट-2, जालंधर-144001, पंजाब ए-06.00217 18 जून, 2007 1 जून 2018
5. मेसर्स मानसरोवर डिपॉज़िट एंड अडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड अंबाला बाइपास रोड, स्पीडवेज टायर्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, लुधियाना, पंजाब बी.06.00512 25 अगस्त, 2001 1 जून 2018

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3322

 
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