20 जून 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स सिग्नस पब्लिशर्स लिमिटेड |
21ए, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - 700017 |
बी.05.05850 |
12 सितंबर 2011 |
28 मार्च 2018 |
2. |
मेसर्स नोरटेल ट्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
371, आदिनाथ साहा रोड़, कोलकाता - 700 048 |
बी.05.06323 |
26 अप्रैल 2004 |
4 अप्रैल 2018 |
3. |
मेसर्स रक्षित मोटर एंड जनरल फ़ाइनेंस लिमिटेड |
डी-5, ऑफिस नंबर 11, तृतीय तल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092 |
ए-14.02190 |
24 मई, 2011 |
23 अप्रैल 2018 |
4. |
मेसर्स दीप मोटर फ़ाइनेंस लिमिटेड |
पहली मंजिल, एससीओ-61, होटल उमेद के पास, पीएमआईएस अस्पताल के सामने,सिस्टल प्लाजा, चोटी बारादारी पार्ट-2, जालंधर-144001, पंजाब |
ए-06.00217 |
18 जून, 2007 |
1 जून 2018 |
5. |
मेसर्स मानसरोवर डिपॉज़िट एंड अडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड |
अंबाला बाइपास रोड, स्पीडवेज टायर्स के पास, ट्रांसपोर्ट नगर, लुधियाना, पंजाब |
बी.06.00512 |
25 अगस्त, 2001 |
1 जून 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3322 |