सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया |
21 जून 2018
सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिटी सहकारी बैंक लिमिटेड, हासन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) के तहत पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़) के संबंध में जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की। इस मामले के तथ्यों तथा बैंक के जवाब पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाया जाना चाहिए।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/3328 |
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