06 जुलाई 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित छह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स मखारिया कैपिटल लिमिटेड |
4-3-18/10, सिनेमा रोड, अदिलाबाद, तेलंगाना -504 001 |
09.00088 |
11 मार्च 1998 |
11 मई 2018 |
2. |
मेसर्स सेंथिल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
संख्या 45, वेस्ट कार स्ट्रीट, चिदम्बरम -608 001, तमिलनाडू |
बी-07.00697 |
30 मार्च 2002 |
25 मई 2018 |
3. |
मेसर्स जीकेएसआर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
सं. 4/33, श्री लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, ओमालुर मेन रोड, स्वर्णपूरी, सलेम -636 004, तमिलनाडू |
बी.07.00445 |
22 नवंबर 1999 |
25 मई 2018 |
4. |
मेसर्स मैग्ना क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड |
ए,4/4, कृष्णा, सेकण्ड मेन रोड, बेसन्त नगर, चेन्नै-600 090, तमिलनाडू |
07.00184 |
19 मार्च 1998 |
25 मई 2018 |
5. |
मेसर्स श्री पोनमनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
सं. 3/198, कोंडीचेट्टीपट्टी मोहनुर रोड, नम्मकल - 637 002, तमिलनाडू |
बी-07.00616 |
14 जून 2001 |
25 मई 2018 |
6. |
मेसर्स इंडमा ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड |
थिरुपल्ली स्ट्रीट, सोकार्पेट, चेन्नै -600 079 तमिलनाडू |
07.00138 |
09 मार्च 1998 |
28 मई 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/60 |