रिज़र्व बैंक ने जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया |
09 जुलाई 2018
रिज़र्व बैंक ने जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद,
तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों) के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों / निदेशों का उल्ल्घंन करने पर जागृति को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर ₹ 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/80 |
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