3 अगस्त 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1 |
मेसर्स ट्रीस्टार प्राइवेट लिमिटेड |
34, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700012 |
05.02633 |
4 जून 1998 |
15 मई 2018 |
2 |
कोट्टई फाइनैंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, पट्टुकोट्टई |
ओल्ड न.171, न्यू न:182/ए, साऊथ कालियाम्मन कोविल स्ट्रीट, पट्टुकोट्टई, तमिलनाडु-614601 |
बी-07.00614 |
14 जून 2001 |
15 जून 2018 |
3 |
राजम्मल रंगासामी फाइनैंस लिमिटेड |
12/161, जी.आर. काम्प्लेक्स, थेप्पकुलम स्ट्रीट, तिरूचेंगोड़, नमक्कल तमिलनाडु-637211 |
बी-07.00599 |
13 जुलाई 2016 |
7 जून 2018 |
4 |
गौरी शंकर क्रेडिट एंड लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड |
33, प्रकाश अपार्टमेंसट्स, 5 अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002 |
14.01511 |
10 सितंबर 1999 |
16 मार्च 2018 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/308 |