2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा |
06 अगस्त 2018
2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स कोंगू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंटस् लिमिटेड |
कोंगू मैट्रिकुलेशन स्कूल कैम्पस, पारामथी मेन रोड, वेल्लूर, सालेम-638 182, तमिलनाडु |
07.00219 |
20 अप्रैल 1998 |
04 जुलाई 2018 |
2. |
मेसर्स जीवन लिमिटेड |
बजाज भवन, द्वितीय तल, जमनालाल बजाज मार्ग, 226, नरिमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 |
13.00648 |
07 अप्रैल, 1998 |
21 जून 2018 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/324 |
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