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Date: 06/08/2018
2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

06 अगस्त 2018

2 गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंप दिया है । अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स कोंगू इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंटस् लिमिटेड कोंगू मैट्रिकुलेशन स्कूल कैम्पस, पारामथी मेन रोड, वेल्लूर, सालेम-638 182, तमिलनाडु 07.00219 20 अप्रैल 1998 04 जुलाई 2018
2. मेसर्स जीवन लिमिटेड बजाज भवन, द्वितीय तल, जमनालाल बजाज मार्ग, 226, नरिमन प्वाइंट, मुंबई-400 021 13.00648 07 अप्रैल, 1998 21 जून 2018

अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/324

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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