7 सितंबर 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोणार्क अर्बन को-ओपेरटिव बैंक लिमिटेड, ठाणे पर निर्देशित संबंधित ऋण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।
अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/577
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