नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया |
18 सितंबर 2018
नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत निरंतर रूप से विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने पर नेशनल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बहराइच पर ₹2,00,000/- (मात्र दो लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/646 |
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