Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 25/09/2018
रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि,
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया

25 सितंबर 2018

रिज़र्व बैंक ने द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि,
आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 47ए (1) (सी) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ निदेशों का उल्ल्घंन करने पर द ताडपत्रि को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लिमिटेड, ताडपत्रि, आंध्र प्रदेश पर 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/696

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।