Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 26/09/2018
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड

26 सितंबर 2018

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर दंड

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ बाबासाहेब आंबेडकर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपुर पर अपने निदेशकों को ऋण या अग्रिम देने के लिए बैंकों की पाबंदी के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों पर यथालागू) (धारा 20) के प्रावधानों का उल्लंघन करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों के उल्लंघन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने, केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने, माइग्रेशन लेखा परीक्षा न करने और निरीक्षण रिपोर्ट 2017 का संतोषजनक अनुपालन प्रस्तुत न करने के कारण 3.00 लाख (केवल तीन लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिसके जवाब में बैंक ने केवल एक कारण बताओ नोटिस का लिखित उत्तर दिया था। इस मामले के तथ्यों और उक्त बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं जिसके कारण दंड लगाना आवश्यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/710

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।